BSF के अधिकार क्षेत्र पर बढ़ा बवाल: CM चन्नी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी; पुरानी स्थिति बहाल रखे केंद्र; 25 अक्टूबर को बुलाई सर्वदलीय मीटिंग
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- Ruckus On The Jurisdiction Of BSF, CM Channi Wrote A Letter To The Prime Minister; Center To Maintain Its Old Status; All Party Meeting Convened On 25 October
जालंधरएक घंटा पहले
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CM चरणजीत चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह फैसला आ गया।
पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बॉर्डर से 25 किमी भीतर तक बढ़ाने का बवाल थम नहीं रहा है। अब मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की स्थिति को पहले जैसा ही रखा जाए। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम से मिलने का समय भी मांगा है। इसके अलावा CM चन्नी ने सर्वदलीय मीटिंग बुला ली है। यह मीटिंग 25 अक्टूबर को होगी।
पंजाब में भाजपा को छोड़कर सभी सियासी दल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पंजाब का 50 हजार स्क्वेयर किमी एरिया में से 27 हजार स्क्वेयर किमी एरिया बीएसएफ के कंट्रोल में आ जाएगा।
CM बनने के बाद चरणजीत चन्नी पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं
BSF को बॉर्डर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग, अंदर का मामला राज्य पुलिस का
PM को लिखी चिट्ठी में CM ने कहा कि BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिलती है। देश के भीतर अमन-कानून की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की होती है। पंजाब पुलिस ऐसे हालात से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को खत्म किया, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनका बढ़िया तालमेल रहा। हाल ही में पंजाब में पुलिस ने BSF के साथ मिलकर नशा तस्करों और आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन किए। उन्होंने PM से इस मुद्दे पर फिर से गौर करने की बात कही। चन्नी ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को बदलने का कोई न्यायिक आधार नहीं बनता।
अभी तक BSF सिर्फ बॉर्डर पर ही तैनात रहती थी। फाइल फोटो
राज्य की शक्तियों और भूमिका पर कब्जे की कोशिश
CM ने लिखा कि संदिग्ध की तलाश, बरामदगी और गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस का है। इसे राज्य सरकार से सलाह किए बगैर किसी केंद्रीय एक्ट के जरिए BSF को सौंपना उचित नहीं है। उन्होंने इसे केंद्र द्वारा राज्य की शक्ति और भूमिका पर कब्जा करने की कोशिश करार दिया। केंद्र संघीय ढांचे की भावना और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।
इसलिए चिंतित पंजाब सरकार
केंद्र ने हाल ही में पंजाब में पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर के 600 किमी एरिया से 50 किमी भीतर तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया। इसमें बीएसएफ को सर्च, बरामदगी और गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया। पंजाब के लिहाज से इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का समेत कई इलाके BSF के दायरे में आ गए। बीएसएफ को NDPS एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और कस्टम्स एक्ट में यह छूट मिल गई है कि वह सीधे कार्रवाई करे।
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