जम्मू-कश्मीर में उड़ती आफत पर एक्शन: राजौरी और कठुआ के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन पर बैन, अब पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे

जम्मू-कश्मीर में उड़ती आफत पर एक्शन: राजौरी और कठुआ के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन पर बैन, अब पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे

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श्रीनगरएक घंटा पहले

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जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के करीब एक हफ्ते बाद श्रीनगर प्रशासन ने ड्रोन पर बैन लगा दिया है। इससे पहले राजौरी और कठुआ में भी बैन लगाया जा चुका है। अब श्रीनगर में ड्रोन की खरीद-बिक्री और उसे रखने पर भी रोक रहेगी। जिन लोगों के पास ड्रोन हैं, उन्हें वो पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे।

3 जुलाई को श्रीनगर के कलेक्टर मोहम्मद अजीज ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, जिन लोगों के पास ड्रोन कैमरा या इसी तरह का कोई दूसरा उपकरण है, तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा।

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था ड्रोन अटैक
26 जून की देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें 2 जवान को हल्की चोटें आई थीं। यहां 5 मिनट के अंतराल पर दो ब्लास्ट हुए थे। इसके 2 दिन बाद जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए थे। सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, पर वो अंधेरे में गायब हो गए। इसके बाद से ही मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।

एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक के दौरान ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर दो IED गिराए गए थे। जम्मू-कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने इस हमले को आतंकी हमला बताया था। इस हमले के कुछ ही देर बाद लश्कर के एक आतंकवादी को 6 किलो विस्फोटक के साथ अरेस्ट किया गया था।

सरकारी विभाग ही ड्रोन इस्तेमाल कर सकेगा
हमले के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में हाई रिस्क जारी था। यहां शादी समारोह समेत किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब राज्य में सिर्फ सरकारी विभाग ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रशासनिक विभाग सुरक्षा के तहत नजर रखने, सर्वे करने, खेती की गतिविधि जानने और बाकी चीजों को लेकर ड्रोन का इस्तेमाल करता है।

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