नए IT नियमों पर ट्विटर की सफाई: कंपनी ने हाईकोर्ट में कहा- अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में; नियम नहीं मान रहे, यह कहना गलत

नए IT नियमों पर ट्विटर की सफाई: कंपनी ने हाईकोर्ट में कहा- अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में; नियम नहीं मान रहे, यह कहना गलत

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नई दिल्ली29 मिनट पहले

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ट्विटर के मुताबिक, अभी भारतीय यूजर्स की ओर से की जा रही शिकायतें एक ग्रीवांस ऑफिसर देख रहा है। - Dainik Bhaskar

ट्विटर के मुताबिक, अभी भारतीय यूजर्स की ओर से की जा रही शिकायतें एक ग्रीवांस ऑफिसर देख रहा है।

ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि वह नए IT नियमों के तहत अंतरिम चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर और अंतरिम रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में है। इस बीच भारतीय यूजर्स की ओर से की जा रही शिकायतें एक ग्रीवांस अधिकारी देख रहा है।

एक वकील अमित आचार्य की ओर से दायर याचिका के जवाब में कंपनी ने यह हलफनामा दाखिल किया है। याचिका में कहा गया था कि ट्विटर केंद्र के नए IT नियमों का पालन नहीं कर रहा है। माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ने यह भी कहा है कि यह इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की डेफिनेशन के दायरे आ सकती है।

पहले अपॉइंट अधिकारी ने नाम वापस लिया
नए IT नियमों को केंद्र सरकार ने फरवरी में नोटिफाई किया था। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित साइबर स्पेस में कंटेंट के प्रसार और पब्लिकेशन को रेगुलेट करते हैं। ट्विटर ने कहा कि नए IT नियमों के नियम 3 (2) और नियम 4 (1) (C) के मुताबिक, उसने एक अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया था। हालांकि, 21 जून को उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। कंपनी के मुताबिक, यह कहना सही नहीं कि उसने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है।

नियमों का पालन न करने का आरोप
अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के जरिए दायर अपनी याचिका में अमित आचार्य ने कहा कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स के बारे में शिकायत करने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है।

इस पर ट्विटर ने तर्क दिया कि यह याचिका मानने लायक नहीं है। आचार्य ने नियमों के तहत अपनी शिकायत सुनी जाने का इंतजार किए बिना समय से पहले अदालत का रुख किया। आचार्य के पास इन ट्वीट्स के बारे में शिकायत करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने बताया कि शिकायत पर अब विचार किया गया है और उसका निपटारा कर दिया गया है।

नए नियमों के तहत नियुक्ति जरूरी
25 मई से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स या पीड़ितों की शिकायतें दूर करने के लिए मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। इसके तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर बेस वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियां ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगी।

साथ ही ऐसे अधिकारियों के नाम और कॉन्टैक्ट सहित पूरी जानकारी शेयर करेंगी। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को एक चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना है। वे सभी भारत में रहने चाहिए।

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