MP में 37 दिन बाद फिर नाइट कर्फ्यू: घर में मनाना होगा नए साल का जश्न; दोनों डोज लगवाने वालों को ही थिएटर-कोचिंग, जिम में एंट्री, पढ़िए पूरी गाइडलाइन…
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भोपाल6 घंटे पहले
मध्यप्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है।
सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।
गाइडलाइन में ये बातें साफ
- लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ-जा सकेंगे। इसके लिए व्यापारी संगठन दुकानदारों-कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा।
- सरकारी कर्मचारियों को डोज लगवाना होगा। ड्यूटी पर भी आना होगा।
- स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभी ये खुले रहेंगे।
- जुर्माना शहर के अनुसार नियमानुसार रहेगा। यह अलग-अलग हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गुरुवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि MP में कई महीने बाद कोविड के 30 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से मामले तेजी से बढ़े हैं। इन तीनों राज्यों से मध्यप्रदेश में बहुत लोग आते हैं। पहले भी महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद मध्यप्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई। दोनों लहरों के दौरान राज्य में संक्रमण की शुरुआत इंदौर और भोपाल से हुई थी। इंदौर में अब फिर से वीकली केस नवंबर की तुलना में दिसंबर में तीन गुना हो गए हैं, जो चिंता की बात है।
CM की घोषणा के बाद गाइडलाइन जारी
इन सवालों के जवाब नहीं
- रात 11 बजे के बाद शादी पंडाल में जो कार्यक्रम होते हैं, क्या कर्फ्यू उन पर भी लागू होगा? रिश्तेदार आना-जाना कर सकेंगे?
- रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो लोग शहर से बाहर आते- जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी?
- सुबह 5 बजे के पहले कई लोग पार्कों में टहलने जाते हैं, क्या यह प्रतिबंधित रहेगा ?
- शराब दुकानें क्या रात 11 बजे बंद होंगीं?
- नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा?
- मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स में रात का शो 1:00 बजे खत्म होता है। क्या यह शो कैंसिल होगा ?
- हाईवे पर देर रात तक ढाबे और होटल्स खुले रहते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध लगेगा?
- ऑटो और टैक्सी रात में आना-जाना कर सकेंगी? कितने लोग बैठ सकेंगे?
पहले यह कहा था सरकार ने
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाले ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे। नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को वक्त पर घर लौटना होगा।
इसके साथ ही जिम ऑनर को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। अच्छी खबर है कि अब तक प्रदेश में ओमिक्रॅान का मरीज नहीं मिला है।
कॉलेज छात्रों को दोनों डोज लगाना अनिवार्य
मंत्री ने बताया कि इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज और कोचिंग में आने वाले सभी छात्रों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना जरूरी है। जिम और भीड़ जमा होने वाली जगहों पर जाने वाले सभी लोगों को दोनों डोज लगवाना होगा। मंत्री ने कहा कि मास्क को लेकर रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग मास्क लगाएं।
पॉजिटिव मरीजों के आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार करेगी
मंत्री ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन के साथ ही हर जिले में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। जहां घर में आइसोलेशन की अलग से व्यवस्था नहीं है या जिन घरों में लोग ज्यादा हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी।
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