काम की बात: 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना

काम की बात: 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना

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नई दिल्ली6 मिनट पहले

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काम की बात: 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो देना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। सीए अभय शर्मा आपको समय पर ITR फाइल करन के फायदे बता रहे हैं।

जुर्माने से बचाव
निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।

नोटिस आने का डर नहीं रहेगा
समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।

ब्याज की बचत
आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत 1 फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।

नुकसान कैरी फॉरवर्ड
आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

देर से ITR फाइल करने के हैं कई नुकसान
ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्‍स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा देरी से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

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