केंद्र की तैयारी: नीट-पीजी के लिए केंद्र ईडब्ल्यूएस में क्रीमीलेयर के लिए आय सीमा फिर तय करेगा, काउंसलिंग पर एक महीने राेक

केंद्र की तैयारी: नीट-पीजी के लिए केंद्र ईडब्ल्यूएस में क्रीमीलेयर के लिए आय सीमा फिर तय करेगा, काउंसलिंग पर एक महीने राेक

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नई दिल्ली21 मिनट पहले

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केंद्र की तैयारी: नीट-पीजी के लिए केंद्र ईडब्ल्यूएस में क्रीमीलेयर के लिए आय सीमा फिर तय करेगा, काउंसलिंग पर एक महीने राेक

आर्थिक कमजाेर सवर्णाें और ओबीसी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

केंद्र सरकार मेडिकल दाखिले में आर्थिक रूप से कमजाेर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के आरक्षण में क्रीमीलेयर के लिए तय 8 लाख रुपए की सालाना आय सीमा पर फिर विचार करेगी। इसे नए सिरे से तय किया जाएगा। तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। सुप्रीम काेर्ट में केंद्र की ओर से साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। मेहता ने कहा, क्रीमी लेयर तय करने के लिए समिति बनेगी, जाे चार हफ्ते में निर्णय लेगी। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई 6 जनवरी 2022 तक टाल दी।

कोर्ट का सवाल… क्या क्रीमीलेयर वैज्ञानिक तरीके से तय करेंगे

सुनवाई के दाैरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आर्थिक रूप से कमजाेर वर्ग काे आरक्षण प्रगतिशील और अच्छा निर्णय है। केंद्र के प्रयास का राज्याें काे समर्थन करना चाहिए। एकमात्र सवाल यह है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्रीमी लेयर का निर्धारण वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। सुनवाई के दाैरान यह भी कहा गया कि सरकार इसे अगले सत्र से लागू करे, लेकिन मेहता ने कहा कि ये ठीक नहीं हाेगा।

गाैरतलब है कि काेर्ट केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से 29 जुलाई काे आरक्षण काे लेकर जारी नाेटिस काे चुनाैती देने वाल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस नाेटिस में केंद्र के काेटे की सीटाें पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और गरीब सवर्णाें के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। यह अभी लागू है।

नीट-यूजी : एक सवाल के हिंदी अनुवाद की जांच का निर्देश

नीट-यूजी 2021 परीक्षा के प्रश्न-पत्र के भौतिक विज्ञान के एक सवाल के हिंदी अनुवाद में गलती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जांच करने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। गलत अनुवाद के कारण परेशान छात्राें ने याचिका दायर कर इस सवाल को हटाने की मांग की है।

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