रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम दोषी: 19 साल पुराने मामले में पंचकूला में CBI की विशेष अदालत में हुई सुनवाई; 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम दोषी: 19 साल पुराने मामले में पंचकूला में CBI की विशेष अदालत में हुई सुनवाई; 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

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पंचकूला17 मिनट पहले

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रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम दोषी: 19 साल पुराने मामले में पंचकूला में CBI की विशेष अदालत में हुई सुनवाई; 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

फाइल फोटो

हरियाणा के बहुचर्चित और 19 साल पुराने रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया गया है। पंचकूला में CBI की विशेष अदालत में जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने करीब ढाई घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। पांचों दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में गुरमीत राम रहीम, तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल शामिल हैं।

राम रहीम काट रहा उम्रकैद की सजा
राम रहीम रोहतक में 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल व छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उसे 25 अगस्त 2017 को पंचकूला की अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए गुरमीत को सुनारियां जिला जेल में भेज दिया था।

2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए
शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट में लाया गया था। केस में पहले 26 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गया था। अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में गत 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई थी।

ये था रणजीत सिंह हत्याकांड
10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। क्योंकि डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने पिता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। मामले की जांच करते हुए सीबीआई ने राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे। 8 अक्टूबर 2021 को आरोपी दोषी करार दिए गए हैं।

रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद हुई थी
साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर लिखे गए थे, उन्हीं के आधार पर रामचंद्र ने अपने अखबार में खबरें प्रकाशित की थीं। छत्रपति पर पहले दबाव बनाया गया था। जब वे धमकियों के आगे नहीं झुके तो 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा में घर के बाहर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को गोली मारी गई थी। 28 दिन बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उपचार के दौरान रामचंद्र ने दम तोड़ दिया था।

हालांकि शुरूआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन 2003 में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयानों के आधार पर डेरा प्रमुख का नाम इस हत्याकांड में शामिल हुआ था। 11 जनवरी 2018 को केस में राम रहीम, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और किशन लाल को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद चारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

सभी दोषियों पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया गया था। गुरमीत राम रहीम को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया था। गोली कुलदीप ने मारी थी और उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गईं थीं, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल के नाम पर था। कोर्ट ने राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना था।

यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दो साध्वियों का यौन शोषण करने के मामले में 28 अगस्‍त 2017 को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पंचकूला में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब-हरियाणा, राजस्थान सहित 5 राज्यों में डेरा अनुयायी हिंसा पर उतर आए थे। पंचकूला में जमे डेढ़ लाख डेरा समर्थक 3 घंटे तक हिंसा करते रहे थे। 31 लाेग मारे गए थे। 250 से ज्यादा घायल हुए थे। दिल्ली में एक ट्रेन के दो खाली डिब्बे जला दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश के लोनी में भी हिंसा हुई थी। पंचकूला के अलावा पंजाब के पटियाला, फाजिल्का, फिरोजपुर, मानसा व बठिंडा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा से नाराज पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरे की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई को कहा था। जब केस में जज जगदीप सिंह ने जब दोषी ठहराया तो राम रहीम रो पड़ा था। उसे हेलिकॉप्टर से रोहतक की सुनारिया जेल में ले जाया गया था। तब से वह उसी जेल में कैद है।

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