बाॅम्बे हाईकाेर्ट का अहम फैसला: यौन उत्पीड़न के इरादे के बिना बच्ची के गाल छूना अपराध नहीं; आठ साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपी काे जमानत दी
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- Touching The Cheek Of A Girl Child Without The Intention Of Sexually Assaulting Her Is Not An Offence; Granted Bail To The Accused Of Sexually Abusing An Eight year old Girl
मुंबई22 मिनट पहले
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बाॅम्बे हाईकाेर्ट
बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने कहा है कि बिना याैन-शोषण के इरादे से किसी बच्चे या बच्ची का गाल छूना याैन-उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही जस्टिस संदीप शिंदे ने आठ साल की बच्ची का यौन-उत्पीड़न करने के आरोपी माेहम्मद अहमद उल्ला काे जमानत दे दी। हाईकाेर्ट में यह मामला 27 अगस्त को आया था।
ठाणे पुलिस ने 46 वर्षीय मोहम्मद अहमद उल्ला काे जुलाई-2020 में गिरफ्तार किया था। जस्टिस शिंदे ने कहा कि माैजूदा दस्तावेज के मूल्यांकन से यह साबित नहीं हाेता कि आराेपी ने यौन-शोषण के इरादे से बच्ची के गालों को छुआ था। इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है। हालांकि उन्हाेंने यह भी जोड़ा कि उनकी इस टिप्पणी को केवल जमानत के लिए दी गई राय माना जाए। किसी भी तरह से अन्य मामलों में इसे नजीर न समझा जाए।
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