इतालवी नौसैनिक फायरिंग मामला: दो करोड़ मुआवजा बांटने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक; कहा- नाव मालिक को मिलने वाली राशि के कई दावेदार
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नई दिल्ली9 मिनट पहले
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शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट से कहा- मछली पकड़ने वाली नाव ‘सेंट एंटनी’ के मालिक को मुआवजा अभी न बांटे।
सुप्रीम कोर्ट ने इतालवी नौसैनिकों की फायरिंग मामले में गुरुवार को अहम आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट से कहा कि वह मछली पकड़ने वाली नाव ‘सेंट एंटनी’ के मालिक को मुआवजा अभी न बांटे। यह राशि दो करोड़ रुपए है। इसमें हिस्सेदारी के लिए 10 मछुआरों ने दावा किया है। ये फरवरी-2012 में उस समय ‘सेंट एंटनी’ में सवार थे, जब इतालवी नौसैनिकों की गोलीबारी से उनके दो साथी मारे गए थे।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और वी रामसुब्रमण्यन की बेंच ने मछुआरों की याचिका पर सुनवाई की। मछुआरों ने कहा कि नौका मालिक के लिए तय मुआवजे में उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि वे भी उस घटना में घायल हुए थे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘इन मछुआरों की याचिका केरल हाईकोर्ट भेजी जा सकती है, जिसे मुआवजा बांटने की जिम्मेदारी दी गई है।’
10 करोड़ रु. का मुआवजा
गोलीबारी में मारे गए मछुआरों के परिजन और नाव मालिक को कुल 10 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने नौ साल पुराने आपराधिक मामले को इसी साल 15 जून को बंद कर दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मारे गए दोनों मछुआरों के आश्रितों को चार-चार करोड़ रुपए और शेष दो करोड़ रुपए नाव मालिक को दिए जाएंगे।
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