अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत: दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में केजरीवाल बरी, मनीष सिसोदिया और AAP के 9 विधायकों को भी राहत
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5 मिनट पहले
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19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान तब के मुख्य सचिव पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल समेत 13 आरोपी थे।- फाइल फोटो।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ब्यूरोक्रेट से कथित मारपीट के मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप-मख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (AAP) के 9 दूसरे विधायकों को बरी कर दिया है।
जिन विधायकों को बरी किया गया है उनमें नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया शामिल हैं। हालांकि दो विधायकों- अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को आरोपों से मुक्त नहीं किया गया है।
केजरीवाल के घर हुई बैठक के दौरान मारपीट का आरोप
ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई कथित मारपीट का है। 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 आरोपी थे।
सिसोदिया ने कहा- यह झूठा केस था
इस मामले में कोर्ट के फैसले पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यह न्याय और सत्य की जीत का दिन है। सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट ने सभी आरोपों को झूठे और निराधार बताया है। इस झूठे केस से मुख्यमंत्री को बरी कर दिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि आरोप गलत हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि यह BJP की साजिश थी।
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