कश्मीर में राहुल गांधी: आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस नेता का पहला दौरा, 2 दिन की विजिट पर आज श्रीनगर पहुंचेंगे राहुल
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श्रीनगर15 मिनट पहले
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राहुल मंगलवार सुबह श्रीनगर के एमए रोड में बने नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। -फाइल फोटो
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम पहली बार श्रीनगर पहुंचेंगे। वे 2 दिनों तक घाटी में रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल मंगलवार सुबह श्रीनगर के एमए रोड में बने नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। राहुल हजरतबल में स्थित शंकराचार्य मंदिर भी जाएंगे।
कांग्रेस नेता कश्मीर दौरे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के घर डिनर करेंगे। इसमें गुपकार गुट के नेता भी शामिल होंगे। डिनर में नेशनल कांफ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव मोहम्मद युसूफ तारिगामी भी मौजूद रहेंगे।
5 अगस्त 2019 को हटाया गया था आर्टिकल 370
गुलाम अहमद मीर ने बताया कि उन्होंने राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा कई दूसरे नेताओं को भी न्यौता भेजा है। डिनर का आयोजन उन्होंने अपने बेटे की कुछ दिन पहले हुई शादी के मौके पर किया है। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के संविधान में संशोधन कर आर्टिकल 370 हटाया था।
आर्टिकल 370 के बारे में सब कुछ
- जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। यह तीन भागों में बंटा हुआ है। यहां 370 (1) बाकायदा कायम है। सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है। आर्टिकल 370 (1) के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर की सरकार से सलाह पर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।
- 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना। इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था। यह जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्ता वाले राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 की रूपरेखा 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी। अब्दुल्ला को तब के PM जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने राज्य का PM नियुक्त किया था।
- 370 के तहत संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन अन्य कानूनों को लागू कराने के लिए केंद्र राज्य की सहमति पर निर्भर था। 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर पर संविधान का आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था। इसकी वजह से जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा और प्रतीक चिन्ह भी था।
- भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यहां के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। एक नागरिकता जम्मू-कश्मीर की और दूसरी भारत की होती थी। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही अधिसूचना जारी की। इस दौरान राज्य कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था।
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