राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस: पुलिस ने रिकॉर्ड किया एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का बयान
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एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार को अभिनेता-मॉडल शर्लिन चोपड़ा का अश्लील फिल्मों के मामले में लगभग आठ घंटे तक बयान दर्ज किया, जिसमें व्यवसायी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने कहा कि चोपड़ा अपना बयान दर्ज कराने के लिए दोपहर करीब 12 बजे मुंबई अपराध शाखा की संपत्ति प्रकोष्ठ के सामने पेश हुईं और रात करीब आठ बजे वहां से चली गईं। पिछले महीने, अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा और उनकी कंपनी के आईटी प्रमुख रयान थोर्प को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर अश्लील फिल्मों के निर्माण और उन्हें ऐप के माध्यम से प्रकाशित करने से संबंधित है।
इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने कथित पोर्न रैकेट से जुड़ी कंपनी आर्म्सप्राइम के निदेशक से पूछताछ की थी।
पिछले हफ्ते एक अदालत ने चोपड़ा की गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अपनी याचिका में, चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें आईपीसी की धारा 292, 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका है।
अपराध शाखा उस मामले की जांच कर रही है जो फरवरी 2021 में उपनगरीय मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
व्यवसायी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प ने गुरुवार को एक सत्र अदालत में ऐप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री के कथित निर्माण और स्ट्रीमिंग से संबंधित मामले में जमानत याचिका दायर की। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 28 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद दोनों ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले को 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया।
कुंद्रा और थोर्प को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी द्वारा किया गया कथित अपराध समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। ऐसी परिस्थितियों में, अपराध के अभियोजन में सामाजिक हित, जिसका व्यापक सामाजिक आयाम है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अदालत ने नोट किया था।
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