ट्विटर के MD को बड़ी राहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस का पेशी वाला नोटिस खारिज किया, कहा- वर्चुअली लिए जाएं बयान
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बेंगलुरु31 मिनट पहले
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने मनीष माहेश्वरी की संलिप्तता सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत नहीं जुटाए हैं। -फाइल फोटो
ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस के उस नोटिस को खारिज कर दिया है, जिसमें ट्विटर के MD को बयान के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। नोटिस खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि बयान वर्चुअली दर्ज किए जाएं।
गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस ने मनीष माहेश्वरी को ट्विटर पर सांप्रदायिक वीडिया पोस्ट होने के संबंध ने नोटिस जारी किया था। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ वीडियो एक बुजुर्ग मुस्लिम पर हमले से संबंधित था। नोटिस में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने माहेश्वरी की मामले में संलिप्तता दिखाने के लिए ठोस सबूत नहीं जुटाए हैं।
MD का दावा- ट्विटर इंक से कोई लेना-देना नहीं
इससे पहले ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी ने 22 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट में दावा किया कि ट्विटर इंडिया स्वतंत्र ईकाई है। इसका मूल कंपनी ट्विटर इंक से कोई लेना-देना नहीं है।
UP पुलिस के वकील ने कहा था- नतीजे भुगतने होंगे
गाजियाबाद पुलिस के वकील पी प्रसन्ना ने कहा था कि ट्विटर इंक ने कहा है कि वे नहीं जानते ट्विटर इंडिया कौन है? मेरा मानना है कि कंपनी के 99% शेयर ट्विटर इंक के पास हैं। याचिकाकर्ता के सभी सहयोगी केंद्र सरकार की एजेंसियों के सामने ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।
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