वसूली का आरोप: मुंबई के करोड़पति फेरीवाला समेत 6 पर लगा मकोका, 10 घर, 2 महंगी कारें और 5 एकड़ खेत का है मालिक; स्टेशन के बाहर दुकान लगाने वालों से करता था वसूली
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मुंबई15 घंटे पहले
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संतोष कुमार सिंह उर्फ बबलू ठाकुर पर आरोप है कि वह स्टेशन के बाहर पटरी पर दुकान लगाने वालों से वसूली करता था।
गवर्मेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने वसूली के आरोपी एक करोड़पति फेरीवाला, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है और उसकी कई संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।
आरोपी संतोष कुमार सिंह उर्फ बबलू ठाकुर के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें दो महंगी कारें और एक मोटरसाइकिल, मुंबई में 10 घर, उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक स्थान में दो प्लॉट, पांच एकड़ कृषि भूमि, डेढ़ किलोग्राम सोना, 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी और बैंक के करीब 30 खातों में नकदी शामिल हैं।
दादर GRP के सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर कातकर ने बताया कि ठाकुर रेलवे स्टेशनों पर हॉकरों से कथित रूप से पैसा वसूली करता है। पैसा नहीं देने पर उन्हें पीटता है। धारदार हथियारों से उन पर हमले करता था।
ठाणे और कल्याण में चलता था वसूली रैकेट
अधिकारी ने बताया कि आरोपी दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST), भायखला और कुर्ला रेलवे स्टेशनों के साथ ही पड़ोस के ठाणे शहर और कल्याण कस्बे में स्टेशनों पर भी वसूली रैकेट चला रहा है। ठाकुर और उसकी पत्नी रीता सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उनमें से कई अब भी अदालत में लंबित हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
ज्ञानेश्वर कातकर ने आगे बताया, ‘हमने ठाकुर, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ मकोका लगाया और उनकी संपत्ति कुर्क की है। उनके खिलाफ आखिरी मामला IPC की धारा 387 (वसूली) और 392 (लूट) के तहत दर्ज है और जांच अभी जारी है।’
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