पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा को राहत नहीं, मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज की
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2 घंटे पहले
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एक दिन पहले ही राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। -फाइल फोटो
पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राज कुंद्रा और रयान थोर्प की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोज हो रहे नए खुलासों के कारण राज कुंद्रा से पूछताछ के लिए और ज्यादा समय की मांग की थी। एक दिन पहले ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
इसलिए राज ने दी थी गिरफ़्तारी को चुनौती
परिणाम लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर की गई कुंद्रा की याचिका में कहा गया था कि अश्लील सामग्री बनाने और पब्लिश करने की घटना सामने आने के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज के ऑफिस में तलाशी लेने के बाद बयान दर्ज कराने के बहाने उन्हें भायखला ऑफिस बुलाया। हालांकि वहां पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
चार्जशीट में खले थे कुंद्रा के छिपे हुए राज
पहली चार्जशीट के फाइल होने के बाद पोर्न फिल्म बिजनेस को लेकर कई बातें सामने आई हैं। राज कुंद्रा ने बकायदा कंपनी के लिए एक टारगेट सेट किया था। वह 2023 तक इन अडल्ट फिल्मों से 34 करोड़ रुपए कमाने का गोल बनाकर चल रहे थे। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए 146 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट सेट था। इसमें 34 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाए जाने की तैयारी भी थी।
3 साल की पूरी प्लानिंग थी
चार्जशीट में साल 2021-2022 और 2022-2023 की कमाई के अनुमान का भी ब्योरा है। राज कुंद्रा की कंपनी की प्लानिंग थी कि वह 21-22 में इस धंधे से 36.50 करोड़ रुपये रेवेन्यू और 4.76 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा लेंगे। जबकि 2022-2023 के लिए ग्रॉस रेवेन्यू का अनुमान 73 करोड़ रुपये था।
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