दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को दो टूक: निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा; पूछा- आप जवाब देना भी चाहते हैं या नहीं?

दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को दो टूक: निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा; पूछा- आप जवाब देना भी चाहते हैं या नहीं?

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नई दिल्ली5 घंटे पहले

निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरकज खोलने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद शुक्रवार को ये आदेश दिया गया।

वक्फ बोर्ड का कहना है कि डिजाइस्टर मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्‌ठा करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूजा स्थल बंद करने का कोई निर्देश नहीं था। मरकज को पिछले साल तब्लीगी जमात के आयोजन के बाद 31 मार्च को बंद कर दिया गया था। संस्था पर संक्रमण काल में देश-विदेश से भीड़ जुटाने का आरोप लगा था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्र ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। केंद्र आखिर जवाब दाखिल करना चाहता भी है या नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील रजत नायर ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

तीन महीने पहले दी थी नमाज की इजाजत
इससे पहले 15 अप्रैल को कोर्ट ने मरकज में रमजान के दौरान 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। अदालत ने कहा था कि मरकज के फर्स्ट फ्लोर पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोर्ट ने फर्स्ट फ्लोर को छोड़ किसी और फ्लोर पर नमाज अदा करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने पहले कहा था- मरकज पूजा की जगह, इसे खोला जाना चाहिए
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्ठी करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूजा के स्थानों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं था। स्थिति दिन-ब-दिन खराब हो रही है, लेकिन सभी धार्मिक स्थल खुले हैं और निजामुद्दीन मरकज भी पूजा की जगह है, तो इसे भी खोला जाना चाहिए।

मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इससे पहले भी कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उसका कहना था कि कुंभ मेला और दूसरे आयोजन चल रहे हैं तो रमजान के दौरान मरकज को भी खोलने की इजाजत दी जाए। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने मंगलवार को अपने जवाब में कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए निजामुद्दीन मरकज को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

2000 लोगों में कई मिले थे कोरोना पॉजिटिव
निजामुद्दीन मरकज में पिछले साल मार्च में तब्लीगी जमात का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में देश-विदेश से जुटे करीब 2000 लोगों में से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद मरकज से देशभर में कोरोना फैलने का मुद्दा उठा था।

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