दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वैरिएंट ने डराया: महाराष्ट्र-गुजरात ने बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा

दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वैरिएंट ने डराया: महाराष्ट्र-गुजरात ने बाहर से आने वालों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगेगा

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मुंबईएक घंटा पहले

कोरोना के नए दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट के तेजी से फैलाव को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चिंता जताने के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अपने यहां नई गाइडलाइन जारी की हैं।

महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से राज्य में आने वाले सभी यात्री हर हाल में भारत सरकार की तरफ से तय नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा राज्य में उन्हीं घरेलू यात्रियों को आने की इजाजत होगी, जो या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या उनके पास 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मौजूद हो।

गुजरात सरकार ने भी केंद्र की तरफ से जारी निगरानी सूची में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी हवाई अड्डों पर इन देशों से आने वाले पर्यटकों व अन्य यात्रियों के लिए RTPCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है।

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच शुरू कर दी गई है। (फाइल फोटो)

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर जांच शुरू कर दी गई है। (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकते हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है।
  • यदि दोनों डोज नहीं लेने वाला व्यक्ति, टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • ऐसे व्यक्ति को बैठाने वाली बस या टैक्सी के ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
  • कोई भी पब्लिक या सोशल गैदरिंग अगर किसी कवर्ड क्षेत्र यानी किसी सिनेमा हॉल, थिएटर, मैरिज हॉल, कन्वैक्शन हॉल इत्यादि में होती है तो वहां सिर्फ 50% कैपेसिटी में ही लोगों को आने दिया जाए।
  • खुले में आयोजित होने वाले समारोह में कुल कैपेसिटी के 25% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
  • किसी भी दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, मॉल, इवेंट्स या अन्य सोशल गैदरिंग में सिर्फ वे ही लोग जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है।
  • किसी भी प्रोग्राम इवेंट और शो में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकेंगे, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।
  • ऐसे लोग महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या कोविन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं।
  • ऑफिस या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले उन्हीं लोगों को दफ्तर आने की अनुमति होगी, जिन्होंने पूरी तरह से वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है।
  • कहीं भी 1000 से ज्यादा भीड़ लोगों की भीड़ जमा होती है तो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जो कार्रवाई करेगी।
  • व्यक्तिगत रूप से अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹50000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने वाले सभी लोगों की होगी टेस्टिंग
इससे पहले शनिवार को ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने घोषणा की कि दक्षिण अफ्रीका से महानगर में आने वाले सभी लोगों का कोरोना परीक्षण किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले हर व्यक्ति को मुंबई आने पर क्वारैंटाइन किया जाएगा। साथ ही उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा,’मैं हर किसी से यह अनुरोध करती हूं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क पहने ताकि इस नई महामारी को रोका जा सके।’ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को इन एहतियाती कदमों की जानकारी दी।

गुजरात में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले किए जाएंगे क्वारैंटाइन

गुजरात सरकार ने निर्देश दिया है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले हरेक यात्री को क्वारैंटाइन किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि एयरपोर्ट पर होने वाले RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित यात्री और उसके संपर्क में आने वालों को क्वारैंटाइन किया जाएगा। साथ ही उसका सैंपल जीनोम सिक्वेन्सिंग के लिए भी भेजना होगा।

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