ड्रीम-11 के को-फाउंडर्स पर FIR: हर्ष जैन और भावित सेठ पर बैन के बावजूद फैंटेसी ऐप चलाने का आरोप, 42 साल के कैब ड्राइवर ने दर्ज कराया मुकदमा

ड्रीम-11 के को-फाउंडर्स पर FIR: हर्ष जैन और भावित सेठ पर बैन के बावजूद फैंटेसी ऐप चलाने का आरोप, 42 साल के कैब ड्राइवर ने दर्ज कराया मुकदमा

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10 मिनट पहले

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ड्रीम-11 के को-फाउंडर्स पर FIR: हर्ष जैन और भावित सेठ पर बैन के बावजूद फैंटेसी ऐप चलाने का आरोप, 42 साल के कैब ड्राइवर ने दर्ज कराया मुकदमा

स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप ड्रीम इलेवन ने दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में अपनी सेवाएं बंद कर दीं। यह एक्शन कंपनी के को फाउंडर हर्ष जैन और भावित सेठ के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज की गई FIR के बाद लिया गया है। पुलिस दोनों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। इस कंपनी का संचालन टाइगर ग्लोबल कंपनी करती है।

कंपनी ने बयान जारी किया
रविवार को सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कंपनी ने लिखा कि हाल ही में सामने आए मीडिया कवरेज के बाद हमारे कर्नाटक के यूजर्स ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। अपने ग्राहकों की चिंता को समझते हुए हमने कर्नाटक में अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया है। निर्णय कानूनी दायरे में रहकर पूर्वाग्रह के बिना लिया गया है।

क्यों दर्ज किया गया मामला
हाल ही में कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी गई है। शनिवार को 42 वर्षीय एक कैब ड्राइवर मंजूनाथ ने बेंगलुरु पुलिस को ड्रीम-11 ऐप के चालू होने की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कंपनी के CEO के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। FIR बेंगलुरु के अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

किस कानून का शिकार बना ड्रीम-11
कर्नाटक में पिछले सप्ताह ही एक कानून लागू हुआ है। इसके मुताबिक राज्य में ऑनलाइन जुए-सट्‌टे से जुड़े सभी ऐप का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके अलावा भी उन सभी ऐप्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिनमें पैसे का जोखिम शामिल हो।

कानून पर क्या बोली कंपनी
ड्रीम-11 के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि वे कर्नाटक सरकार के कानून पर अपने सलाहकार से राय ले रहे हैं। कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि वे जिम्मेदार और कानून के दायरे में रहकर काम करने वाली संस्था है।

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