जन्नत में जमीन की खरीदारी: आर्टिकल 370 हटने के दो साल में जम्मू-कश्मीर में सिर्फ दो बाहरी लोगों ने खरीदी जमीन; गृह राज्य मंत्री ने संसद में दी जानकारी
[ad_1]
- Hindi News
- National
- Jammu Kashmir| Article 370 Abrogation| Two People Purchased Property In J&K Since Aug 2019
नई दिल्ली35 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय दूसरे राज्यों के लोगों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। तब इस मामले में बहुत विवाद हुआ था कि अब बाहरी राज्यों के बहुत सारे लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने लगेंगे। लेकिन दो साल बाद हकीकत इससे बहुत अलग है।
इस आर्टिकल के हटने के दो साल बाद देश के दूसरे राज्यों से सिर्फ दो लोगों ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह जानकारी उन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार से मिली है। हालांकि जमीन खरीदने वाले लोगों के नाम का उन्होंने खुलासा नहीं किया।
दो साल पहले सिर्फ राज्य के लोग वहां अचल संपत्ति खरीद सकते थे
जम्मू-कश्मीर में जब यह आर्टिकल लागू था तो दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर अर्बन जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे। दो साल पहले 5 अगस्त को केंद्र ने आर्टिकल 370 को हटाया और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था।
नित्यानंद ने एक दूसरे सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय दूसरे राज्यों की सरकार या लोगों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी किसी घटना की सूचना सरकार को नहीं मिली है।
[ad_2]
Source link