चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा: डबल डोज नहीं लगी तो 500 रुपए जुर्माना; होटल, बार, सिनेमा हॉल में भी नहीं मिलेगी एंट्री

चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा: डबल डोज नहीं लगी तो 500 रुपए जुर्माना; होटल, बार, सिनेमा हॉल में भी नहीं मिलेगी एंट्री

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चंडीगढ़4 मिनट पहले

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चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा: डबल डोज नहीं लगी तो 500 रुपए जुर्माना; होटल, बार, सिनेमा हॉल में भी नहीं मिलेगी एंट्री

चंडीगढ़ में नए साल पर कोविड वैक्सीन का पहरा रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती कर दी है। 1 जनवरी से अब जिन लोगों को कोविड वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगी है, उन्हें 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा बिना वैक्सीन वाले लोगों को होटल-बार के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंट्री नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ के व्यवसायिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में भी डबल डोज वाले कर्मचारियों को ही एंट्री मिलेगी।

यह हैं चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश
पब्लिक प्लेस में सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थलों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, लोकल मार्केट और ऐसी ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्हें वैक्सीन की डबल डोज लगी हो।

योग्य आबादी की कैटेगरी यानी 18 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों पर यह शर्त लागू होगी। अगर बिना डबल डोज के कोई मिला तो उसे 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। डबल डोज से एक ही शर्त पर छूट मिलेगी कि उन्होंने पहली डोज लगवाई है लेकिन दूसरी का अभी समय नहीं हुआ है।

चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी धर्मपाल।

चंडीगढ़ के हेल्थ सेक्रेटरी धर्मपाल।

इन लोगों को मिले चालान काटने के अधिकार
तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, नगर निगम, निगम के मेडिकल हेल्थ अफसर, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिकृत मेडिकल अफसर, एसएचओ ऐसे लोगों के चालान काट सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर दूसरे अफसरों को इसके अधिकार दे सकते हैं।

सरकारी और प्राइवेट जगहों के लिए यह आदेश

  • चंडीगढ़ स्थित सभी सरकारी, बोर्ड और नगर निगम के ऑफिस में उन्हीं कर्मचारियों को एंट्री मिलेगी, जिन्हें वैक्सीन की डबल डोज लगी हो। इनमें उन्हें ही छूट मिलेगी, जिनकी दूसरी डोज का टाइम नहीं हुआ है।
  • होटल, बार, रेस्टोरेंट, माल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर में सिर्फ डबल डोज वालों को एंट्री मिलेगी या जिन्हें एक डोज लगी हो और दूसरी का समय न हुआ हो।
  • चंडीगढ़ स्थित सरकारी और प्राइवेट बैंकों में सिर्फ डबल डोज वाले ग्राहकों को ही एंट्री दी जाएगी। इसमें भी उन्हें ही छूट मिलेगी, जिन्हें एक डोज लगी है और दूसरी का समय नहीं हुआ है।

कोविशील्ड के लिए 84 दिन और कोवैक्सीन में 28 दिन की छूट
दूसरी डोज की सूरत में उन्हें ही छूट मिलेगी, जिन्हें कोविशील्ड लगे अभी 84 दिन नहीं हुए हैं। वहीं, अगर कोवैक्सीन लगाई है तो फिर दूसरी डोज के लिए 28 दिन से अधिक का वक्त नहीं होना चाहिए।

ऐसे होगी जांच
बाहर निकलते वक्त लोगों को डबल डोज का सर्टिफिकेट रखना होगा। लोग सर्टिफिकेट के प्रिंट आउट के अलावा मोबाइल में भी इसकी कॉपी रख सकते हैं। दूसरी डोज अभी ड्यू नहीं है, इसके लिए पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कोविन पोर्टल से आया वैक्सीन के सक्सेसफुल होने का मैसेज होना चाहिए। वैक्सीनेशन स्टेटस की जांच के लिए आरोग्य सेतु एप होना चाहिए।

ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन भी उपलब्ध
चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि अगर किसी ऑफिस में वैक्सीनेशन की जरूरत है तो चंडीगढ़ प्रशासन वहां अपनी टीमें भेजने को तैयार है। इसके अलावा ज्यादा लोग होने पर प्रशासन रेगुलर कैंप भी लगा सकता है।

पढ़ें चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश…

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