केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति: अब दिल्ली में सुबह 3 बजे तक खुलेंगे बार; छत और बालकनी में भी बैठकर शराब पी सकेंगे
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नई दिल्ली2 मिनट पहले
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शराब माफिया पर रोक लगाने और रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज नीति पेश की है। इसके तहत अब शराब की दुकानों पर कस्टमर्स को वॉक-इन एक्सपीरियंस मिलेगा। होटल, क्लब्स और रेस्टोरेंट में बार अब सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे।
दिल्ली सरकार के इस कदम से राज्य सरकार की ओर से संचालित शराब दुकानें कम होंगी और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। 5 जुलाई को जारी की गई इस एक्साइज पॉलिसी में बताया गया है कि दिल्ली दुनिया का 28वां सबसे अधिक घूमा जाने वाला शहर है। देश में आने वाले विदेशी पर्यटक भी सबसे अधिक दिल्ली में घूमते हैं।
होम डिलीवरी का कोई जिक्र नहीं
इस नीति में एक्साइज नियमों के तहत आने वाली शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था को हाइलाइट नहीं किया गया है। दिल्ली से लगे राज्यों के समानांतर शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से कम करके 21 करने के प्रस्ताव का भी कोई जिक्र नहीं है।
क्या होगा नई नीति का असर
- नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के रिटेल कारोबार से बाहर हो जाएगी। इसके चलते शराब की सरकारी दुकानें बंद होंगी और यह बाजार पूरी तरह निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा।
- एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के मुताबिक शहर में मौजूद हर शराब की दुकान अपने कस्टमर्स को वॉक-इन एक्सपीरियंस देगा। यानी ग्राहक दुकान के अंदर जाकर खुद अपनी पंसद की शराब चुन सकेगा। खरीदारी की प्रक्रिया वेंडिंग मशीन पर पूरी की जाएगी।
- ऐसी सभी रिटेल दुकानें एयर-कंडीशंड होंगी और इनमें कांच के दरवाजे होंगे। कस्टमर्स को किसी वेंडिंग मशीन के पास या गलियारे में इकट्ठा होने और काउंटर पर खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।
- दिल्ली के लोग राज्य में मौजूद किसी भी ब्रिवरी से ताजा बीयर अपनी बोतल में भर सकेंगे। इस नीति के तहत माइक्रोब्रिवरीज को यह अनुमति होगी कि वे लाइसेंस प्राप्त बार में बियर सप्लाई कर सकें।
- होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स को सुबह 3 बजे तक शराब सर्व करने की अनुमति होगी। यह नियम उन एस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होगा जिनके पास 24 घंटे शराब सर्व करने का लाइसेंस नहीं है।
- ऐसे एस्टैबलिशमेंट्स छत और बालकनी जैसे ओपन स्पेस में भी शराब सर्व कर सकेंगे।
पांच सुपर प्रीमियम रिटेल वेंड बनाने की तैयारी
- राज्य में शराब के 849 रिटेल वेंड होंगे जिनमें पांच सुपर प्रीमियम रिटेल वेंड होंगे जिनका मिनिमम कार्पेट एरिया 2,500 वर्ग फीट होगा।
- सुपर प्रीमियम वेंड अपने कैम्पस में एक टेस्टिंग रूम तैयार करेंगे। वे 200 रुपए से अधिक की बीयर और अन्य स्पिरिट्स 1,000 रुपए से अधिक कीमत में ही बेच सकेंगे।
- सुपर प्रीमियम वेंडस को कम से कम 50 इंपोर्टेड (B10) शराब के ब्रांड रखने होंगे। इसमें वाइन (BECRS) जैसे ब्रांड भी शामिल होंगे।
फार्म हाउस पर पार्टी के लिए लेना होगा नया लाइसेंस
सरकार ने L-38 नाम से नया लाइसेंस पेश किया है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी की जगहों, फार्म हाउस, मोटेल या शादी-ब्याह जैसे किसी भी आयोजन में देशी या विदेशी शराब सर्व करने के लिए वन-टाइम सालाना फीस देनी होगी। अब तक इन एस्टैबलिशमेंट्स को पार्टी और फंक्शन्स के लिए P-10, P-10A, P-11 & P-13 के रूप में अस्थायी लाइसेंस लेने होते थे।
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