काम की बात: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और PF अकाउंट से नॉमिनी को जोड़ने समेत इस महीने निपटाने हैं ये 4 जरूरी काम
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- These 4 Important Tasks Have To Be Settled This Month Including Filing Income Tax Return And Linking The Nominee With PF Account
नई दिल्ली24 मिनट पहले
साल के आखरी महीने यानी दिसंबर में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक कर दें। वहीं EPFO ने इस महीने के आखिर तक PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने को कहा है। हम ऐसे ही 4 काम आपको बता रहे हैं जो आपको इस महीने करने हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा नोटिस आने का डर भी नहीं रहता। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ना
इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सभी PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। EPFO ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है। अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने PF अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है। यह काम EPFO की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही किया जा सकता है।
नॉमिनेशन करने से EPF सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से PF का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है। यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है।
कम ब्याज पर होम लोन के लिए अप्लाई
बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन में होम लोन ब्याज दर को घटाकर 6.50% कर दिया है। नई ब्याज दर का फायदा नए लोन के अलावा दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आए होम लोन पर भी मिलेगा। इस ऑफर का फायदा 31 दिसंबर तक मिलेगा। ऐसे में अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो 31 दिसंबर तक अप्लाई करने पर इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना
बिजनेस से जुड़े वो लोग जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है।
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