कोरोना से मौत पर देना ही होगा मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवार को 30 दिन के अंदर 50 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया
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एक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर मुआवजे का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस योजना को स्वीकृति दे दी है, जिसमें कोरोना से मौत पर 50 हजार का मुआवजा देने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (NDMA) को मुआवजे के लिए गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक कोविड-19 से किसी की मौत होने पर आवेदन के 30 दिनों के भीतर मुआवजे देना होगा।
दूसरी योजनाओं से अलग रहेगी राशि
सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि मृतकों के परिवार को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पीड़ित परिवार को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (SDRF) से मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि केंद्र और राज्य की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से अलग रहेगी। जस्टिस शाह ने कहा कि यह आदेश फैसले की तारीख के बाद होने वाली मौतों पर भी लागू होगा।
डेथ सर्टिफिकेट में सुधार के लिए बनेगी कमेटी
कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण कोविड -19 दर्ज न होने पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकता। डेथ सर्टिफिकेट में मौत के कारणों में सुधार के लिए जिले में कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की जानकारी अखबारों में पब्लिश करनी होगी। राज्य जल्द से जल्द हर जिले में कमिटी बनाए, जहां लोग मुआवजे की मांग कर सकें।
राहत कार्यों में शामिल मृतकों के परिवार को भी सहायता
कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने को कहा था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए हलफनामा भी दाखिल किया था। सरकार ने कहा था कि महामारी में रिलीफ ऑपरेशन के दौरान मरने वालों लोगों के परिजनों को भी यह सहायता दी जाएगी।
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