करदाताओं के लिए अच्छी खबर: अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, 30 सितंबर थी आखिरी तारीख

करदाताओं के लिए अच्छी खबर: अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, 30 सितंबर थी आखिरी तारीख

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

अब आप वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जनवरी, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। यह जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने दी है।

31 जुलाई से 30 सितंबर की गई थी

इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से 30 सितंबर की गई थी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से पिछले साल रिटर्न फाइल करने की तारीख तीन बार बढ़ाई गई थी।

फॉर्म 16 पाने की डेडलाइन दो बार बढ़ी थी

सरकार ने इस साल एंप्लॉयर से फॉर्म 16 पाने की डेडलाइन दो बार बढ़ाई थी। पहले इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 की गई थी। फिर उसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दिया था।

इससे इंडिविजुअल्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए दो महीने का समय बचा था। लेकिन नए पोर्टल के सुस्त होने की वजह से आयकरदाताओं को उसमें रिटर्न फाइल करने में बड़ी दिक्कत आने लगी।

लॉन्चिंग होने के बाद से ही दिक्कत

इंफोसिस के बनाए नए पोर्टल में कई तरह की दिक्कतें आ रही थीं। 7 जून को लॉन्च होने के ढाई महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर इंफोसिस से कहा।

इंफोसिस को मिला है अल्टीमेटम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो 23 अगस्त को इंफोसिस के CEO और MD सलिल पारेख को तलब भी किया था। उन्होंने इंफोसिस से दो टूक कहा कि वह नए इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही दिक्कतों को किसी भी हालत में 15 सितंबर तक दूर करे।

सही ITR फॉर्म चुनना बहुत जरूरी

आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने के लिए कई ITR फॉर्म बनाए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से ITR फॉर्म चुनना होगा। ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग उसे रिजेक्ट कर देगा।

फिर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। जिनकी वेतन, प्रॉपर्टी के किराए और दूसरे सोर्स से आय 50 लाख तक सालाना आय है, वही ITR-1 सहज फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, इससे अधिक आय वाले को ITR-2 फॉर्म भरना होता है।

5,000 रुपए की लेट फीस लगती है

इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल नहीं करने पर सरकार आयकरदाता पर जुर्माना लगाती है। डेडलाइन गुजरने के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए की लेट फीस लगती है। 31 जनवरी 2022 तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाने की सूरत में नोटिस मिलने तक वित्त वर्ष 2020-21 का रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में आयकरदाता को 5000 रुपए की लेट फीस के साथ हर महीने 1% ब्याज देना होगा।

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