इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: नाबालिग से ओरल सेक्स करना ‘गंभीर यौन हमला’ नहीं, दोषी की सजा 3 साल कम की
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प्रयागराज2 घंटे पहले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स को ‘गंभीर यौन हमला’ नहीं माना है। हाईकोर्ट में सोमवार को एक निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोषी की सजा 10 से कम कर 7 साल कर दी। साथ ही उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा ने याची सोनू कुशवाहा की अपील पर यह फैसला सुनाया।
हालांकि, कोर्ट ने बच्चे से ओरल सेक्स को पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत दंडनीय माना, लेकिन कहा कि यह एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (गंभीर यौन हमला नहीं) है। लिहाजा, ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती।
सेशन कोर्ट ने ठहराया था दोषी
सेशन कोर्ट ने सोनू कुशवाहा धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। हाईकोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या नाबालिग से ओरल सेक्स पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 या 9/10 के दायरे में आएगी। फैसले में कहा गया कि यह दोनों धाराओं में से किसी में भी नहीं आएगा, लेकिन यह पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
सोनू कुशवाहा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, झांसी के निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसके तहत उसको दोषी ठहराया गया था। उसके खिलाफ मामला यह था कि वह पीड़ित के घर आया। फिर उसके 10 साल के बेटे को अपने साथ ले गया। उसे 20 रुपए देते हुए उससे ओरल सेक्स किया।
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