आखिरकार ट्विटर झुक गया: भारत में रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किया, नए IT मंत्री की चेतावनी के 3 दिन बाद ट्विटर ने कानून माना
[ad_1]
- Hindi News
- National
- Twitter Vs Modi Government Latest News Update; Resident Grievance Officer, Vinay Prakash, Resident Grievance Officer For India, Twitter, Narendra Modi
नई दिल्ली16 मिनट पहले
आखिरकार ट्विटर ने भारत के नए IT नियमों को मान लिया है। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है कि उसने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी बनाया है। सरकार ने 25 फरवरी को नए कानून लागू किए थे। इन नियमों का 3 महीने के भीतर यानी 25 मई से पहले पालन किया जाना था, लेकिन ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद इन नियमों का पालन किया है।
इससे पहले 27 जून को ट्विटर इंडिया के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनकी नियुक्ति कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने नए IT नियमों के पालन के लिए की गई थी।
पहली ग्रीवांस रीड्रेसल रिपोर्ट भी पेश की
- इसके साथ ही कंपनी ने 26 मई से 25 जून 2021 के बीच की अपनी पहली ग्रीवांस रीड्रेसल रिपोर्ट (अनुपालना रिपोर्ट) भी पेश की। नए नियमों के मुताबिक इस रिपोर्ट को पेश कराना अनिवार्य कर दिया गया था।
- रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने उत्पीड़न से लेकर प्राइवेसी के उल्लंघन जैसी वजहों से 133 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है और 18,000 से अधिक अकाउंट्स को बाल यौन शोषण और अश्लीलता की वजह से सस्पेंड भी किया है।
- इसके अलावा कंपनी ने बताया है कि ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन से जुड़ी 56 शिकायतों पर कार्रवाई की। इन सभी शिकायतों का समाधान किया गया और जरूरी रेस्पॉन्स संबंधित को भेजे गए। इनमें से 7 अकाउंट्स को हालात के मद्देनजर फिर से बहाल भी किए गए।
नए IT मिनिस्टर ने दी थी चेतावनी
नए IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला था। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा।
दरअसल, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि नए IT कानून को लेकर रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश की साख बचाने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनकी मंत्रालय से विदाई हुई।
हाईकोर्ट और संसदीय समिति ने कहा था- देश का कानून मानना होगा
- दिल्ली हाईकोर्ट और संसदीय समिति ने ट्विटर से साफ शब्दों में कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और उसे मानना ही होगा। संसदीय समिति ने ट्विटर से पूछा था कि क्या आप भारत के कानून का पालन करते हैं? इस पर ट्विटर ने कहा था कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो देश के कानून के अनुसार है। इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताते हुए कंपनी से तल्ख लहजे में कहा था कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर ट्विटर कानून नहीं लागू करता है तो उसे किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। जस्टिस रेखा पिल्लई ने कहा था कि अगली सुनवाई में IT कानून लागू करने पर आप स्पष्ट जवाब के साथ आइएगा, वर्ना मुश्किल में पड़ जाएंगे।
कानून न मानने की वजह से लीगल शील्ड खोई
- इससे पहले नए कानून न मानने की वजह से ही ट्विटर ने भारत में थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दी थी। यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी।
- आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब जब उसने कानून मानना शुरू कर दिया है, ऐसे में सरकार इस पर दोबारा विचार कर सकती है।
रविशंकर विवाद के बाद ट्विटर पर 5 केस
25 जून को ट्विटर ने तब के IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। तब ट्विटर ने अमेरिकी कॉपी राइट एक्ट का हवाला दिया था। इसका सरकार ने विरोध किया। इसके बाद ट्विटर पर 5 केस दर्ज किए गए, क्योंकि उसने नए IT कानूनों का पालन न करके अपनी लीगल शील्ड खो दी है।
सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है।
1. गाजियाबाद पुलिस ने मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में ट्विटर के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
2. देश का गलत झंडा दिखाने पर बुलंदशहर में मामला दर्ज किया गया।
3. देश का गलत झंडा दिखाने पर मध्य प्रदेश की साइबर सेल में केस दर्ज किया गया।
4. चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने केस दर्ज किया। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया।
5. हिंदू देवी को लेकर ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कंटेंट को लेकर दिल्ली में केस दर्ज।
[ad_2]
Source link